मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना 2024 | कोविड -19 जन कल्याण योजना आवेदन फॉर्म | मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना लाभ व पात्रता | Mukhya Mantri Covid -19 Jan Kalyan Yojana Application Form | Mukhya Mantri Covid -19 Jan Kalyan Yojana Apply |
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागु करते हैं। जिसका लाभ राज्य के सभी नागरिकों को दिया जाता है। अभी बीमारी के समय में राज्य सरकार ने एक और योजना लागु किया है जिसका लाभ उन बच्चों को दिया जायेगा जिनके माता – पिता या अभिभावक इस कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना है इसके माध्यम से उन बच्चों को प्रतिमाह पेंशन दिया जायेगा।
माता -पिता के मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ एवं अकेले हो जाते हैं जिसके कारण उनका जीवन कई परेशानियों से जूझते हुए गुजरती है। इस योजना के माध्यम से उन्हें हर महीने पेंशन सहायता राशि प्राप्त होगी जिससे उनके कई समस्या का समाधान हो जायेगा। यहाँ इस योजना की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ उद्देश्य , लाभ , पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया दिया गया है।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना की जानकारी
Mukhya Mantri Covid -19 Jan Kalyan Yojana के अंतर्गत जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुआ है उनके बच्चो को हर महीने पेंशन दिया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 5000 रूपये दिया जायेगा और साथ ही उनके शिक्षा एवं राशन के लिए भी सरकार उनको सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे ही कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ उन बच्चो को दिया जायेगा जिनके माता – पिता या उनके अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कोरोना वायरस के कारण हुआ हो। इस योजना के पात्र उन बच्चो को भी माना जायेगा जिनके माता पिता का 2 महीने कोविड -19 के इलाज कराने के बाद मृत्यु हुआ होगा। यह पेंशन बच्चों को उनके 21 वर्ष की आयु होने तक ही प्रदान किया जायेगा। तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य यही उद्देश्य है कि जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुआ है उन बच्चों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जायेगा। जिससे वे अपने आगे का जीवन यापन बिना किसी परेशानियों का सामना किये कर सके। यह पेंशन उन बच्चों को 21 वर्ष होने तक प्रदान किया जायेगा जिससे उन्हें अपने बाल्यावस्था में किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वे आत्मनिर्भर होंगे।
सरकार द्वारा उन्हें राशन और शिक्षा भी निशुल्क प्रदान किया जायेगा जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना भरण पोषण स्वयं कर सके। माता पिता के मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ एवं अकेले हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने उनकी सहायता के लिए इस योजना को लागु किया है। इस योजना के कारण वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिता पाएंगे।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना से मिलने वाला लाभ
इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के बच्चो को दिया जायेगा जो अनाथ हो गए हो और उनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुआ हो। यहाँ इसके लाभ दिया गया है आप इसका अवलोकन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने पेंशन दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को 5000 रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा और साथ ही उनको शिक्षा एवं राशन भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना के पात्र उन बच्चो को भी माना जायेगा जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के इलाज के 2 महीने बाद हुई होगी उन्हें भी यह पेंशन प्राप्त होगा।
- इस योजना के माध्यम से वे बच्चे दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
- यह योजना राशि उन बच्चों को 21 वर्ष पूरा करने तक हर महीने प्रदान किया जायेगा।
- कोविड -19 जन कल्याण योजना के तहत 1500 निर्वाह भत्ता के रूप में और 500 वाहन भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के लिए पात्रता
इस योजना के लिए पात्रता नीचे दिया गया है आप इसका अवलोकन अवश्य करें क्योंकि अगर आप इसके पात्र होंगे तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के पात्र उन्ही बच्चों को माना जायेगा जिनके माता – पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुआ होगा।
- आवेदन करने वाले की आयु 21 वर्ष से कम होना चाहिए।
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार को कोई अन्य पेंशन का लाभ न मिल रहा हो।
- आवेदक के पास कुछ जरुरी दस्तावेज होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के लिए दस्तावेज़
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होना चाहिए , तभी आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। उन दस्तावेजों को नीचे दिया गया है आप इसका अवलोकन कर लें।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- माता – पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के लिए आवेदन
- अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीएमओ या जनपद पंचायत के सीईओ ऑफिस में जाना होगा।
- उसके बाद वहाँ से आपको मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना के लिए आवेदन लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही सही भरना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच करना है।
- उसके बाद सभी को नगर निगम आयुक्त , सीएमओ या जनपद पंचायत के सीईओ ऑफिस में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपका आवेदन इस योजना के लिए पूरा हो जायेगा।
सारांश : हमने यहाँ आपको इस योजना की सभी जानकारी दे दिया है उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर आप इस योजना के पात्र हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं यहाँ आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया है। अगर आप अन्य योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ और भी योजनाओ की जानकारी दिया है आप अवलोकन कर सकते हैं आप इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।