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विकलांग ट्राई साइकिल कैसे प्राप्त करें

विकलांग ट्राई साइकिल कैसे प्राप्त करें : जैसा की आप सभी जानते हैं कि सरकार राज्य के नागरिकों को लाभ देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू किये हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विकलांगों के लिए के योजना की जानकारी देंगे जिसके माध्यम से उन्हें फ्री मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग फ्री साइकिल योजना के माध्यम से सरकार विकलांग लोगों को निशुल्क साइकिल प्रदान करते हैं। अगर आप इस योजना की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आर्टिकल का पूरा अवलोकन करें।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों को लाभ देने के लिए दिव्यांग योजना के माध्यम से विकलांगो को फ्री साइकिल प्रदान करते हैं। राज्य सरकार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किये हैं , जिससे विकलांग नागरिक कही भी आसानी से आ जा सके। इसलिए सरकार दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल निशुल्क उपलब्ध कराएगी। तो आप विकलांग ट्राई साइकिल कैसे प्राप्त करें इसकी सभी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से लेकर आवेदन कर सकते हैं।

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विकलांग ट्राई साइकिल कैसे प्राप्त करें ?

  • अगर आप विकलांग ट्राइसाइकिल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ जिससे आपके सामने इसका होम पेज ओपन होगा।
  • उसके बाद इसके होम पेज में आपको कुछ विकल्प मिलेंगे जिसमे से आप ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें के विकल्प को सिलेक्ट करें।
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको कुछ दिशा निर्देशों को पढ़ना है और I Agree के बॉक्स में टिक करना है।
  • अब बॉक्स में टिक करने के बाद आपको नीचे Apply Online का बटन दिखाई देगा उसे सिलेक्ट करना है।
  • उसके बाद आपके सामने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
  • अब फॉर्म में आप अपना सभी जानकारी जैसे नाम , पता , पिता का नाम , जनपद , तहसील एवं पूछे गए सभी जानकारी सही – सही भरें।
  • इसके बाद मांगे गए कुछ दस्तावेजों को भी अपलोड कर दें।
  • अब सभी जानकारी भरने और सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद नीचे दिए Submit बटन को चुने।
  • इससे आपका आवेदन दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग में चला जायेगा जहाँ फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा।
  • इस प्रकार आप दिव्यांग फ्री साइकिल योजना से ट्राई साइकिल प्राप्त कर सकते हैं।

विकलांग ट्राईसाइकिल के लिए पात्रता एवं दस्तावेज

  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिक ही ले सकते हैं।
  • योजना में आवेदन करने वाले की आयु 16 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • विकलांगता की प्रतिशत न्यूनतम 80 प्रतिशत होना चाहिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

सारांश -:

विकलांग ट्राई साइकिल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप सरकार की वेबसाइट hwd.uphq.in को ओपन करें। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें को चुने। फिर Apply Online को चुने। इसके बाद फॉर्म में पूछे सभी जानकारी भरें। फिर मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद सबमिट कर दें। इस प्रकार आपका ट्राई साइकिल के लिए आवेदन हो जायेगा। इससे आप विकलांग ट्राई साइकिल प्राप्त कर सकते हैं।

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विकलांग ट्राई साइकिल कैसे प्राप्त करें , इसकी सभी जानकारी हमने आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दे दिया है जिससे आप आसानी से ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों को कही भी आने जाने में आसानी होगी और वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना कही भी जा सकते हैं।

हमने आपको विकलांग साइकिल कैसे प्राप्त करना है इसकी सभी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से दिया है , उम्मीद है आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ऐसी और भी सरकारी योजना की जानकारी लेना है तो इस वेबसाइट से मिल जायेगा। इस आर्टिकल के अवलोकन के बाद इसे शेयर अवश्य करें , धन्यवाद।

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